Home Loan – हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो, लेकिन आजकल प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि यह सपना पूरा करना आसान नहीं रहा। ऐसे में होम लोन एक बेहतरीन विकल्प बन गया है, जिसकी मदद से लोग अपना खुद का घर खरीद पा रहे हैं। अच्छी बात ये है कि होम लोन लेने पर टैक्स में भी बड़ी राहत मिलती है।
अब 2025-26 के बजट और नए टैक्स सिस्टम के बाद बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या अब भी होम लोन पर टैक्स छूट मिलती है या नहीं। इस आर्टिकल में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि किन-किन तरीकों से होम लोन पर टैक्स छूट मिल सकती है और नए टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव आया है।
होम लोन पर टैक्स छूट – कैसे और कितनी मिलती है?
होम लोन पर टैक्स छूट दो हिस्सों में मिलती है – पहला प्रिंसिपल यानी मूलधन और दूसरा ब्याज यानी इंटरेस्ट।
पुराने टैक्स सिस्टम में इन दोनों हिस्सों पर छूट मिलती है, लेकिन नए सिस्टम में कुछ सीमाएं आ गई हैं। खासतौर पर अगर आप घर में खुद रहते हैं, तो नए सिस्टम में टैक्स छूट नहीं मिलेगी। वहीं, अगर घर किराए पर दिया गया है, तो कुछ छूट अब भी मिल सकती है।
पुराने टैक्स सिस्टम में क्या-क्या फायदे हैं
- प्रिंसिपल पर छूट (सेक्शन 80C) – सालाना डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की रकम भी जोड़ी जा सकती है।
- ब्याज पर छूट (सेक्शन 24b) – अगर घर में खुद रहते हैं, तो दो लाख रुपये तक की छूट। अगर घर किराए पर है, तो लिमिट नहीं है।
- पहली बार घर खरीदने पर (सेक्शन 80EE) – ब्याज पर पचास हजार रुपये तक की अतिरिक्त छूट, लेकिन कुछ शर्तें लागू हैं।
- अफोर्डेबल हाउसिंग वालों के लिए (80EEA) – डेढ़ लाख रुपये तक की अलग से छूट, लेकिन ये छूट अब नए लोन के लिए लागू नहीं है क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 थी।
- जॉइंट होम लोन – अगर पति-पत्नी या दो लोग जॉइंट लोन लेते हैं और दोनों प्रॉपर्टी में को-ऑनर हैं, तो दोनों अलग-अलग टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
नए टैक्स सिस्टम में क्या बदला है
अगर आपने नया टैक्स सिस्टम चुना है, तो आपको सेक्शन 80C, 24b, 80EE, 80EEA जैसी छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ किराए पर दिए गए घर पर ही ब्याज की छूट मिलती है। खुद के घर में रहने पर कोई राहत नहीं है।
साथ ही अब प्रॉपर्टी से होने वाले नुकसान को दूसरी इनकम से एडजस्ट भी नहीं किया जा सकता, जो पहले संभव था। इसलिए अगर आप होम लोन लेकर टैक्स में छूट का फायदा लेना चाहते हैं, तो पुराने टैक्स सिस्टम में ही रहना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा।
होम लोन टैक्स बेनिफिट्स – कुछ और जरूरी बातें
- अगर आपने घर की कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं की है, तो प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को पांच साल में बराबर हिस्सों में क्लेम किया जा सकता है।
- घर को पांच साल से पहले बेचने पर मिली हुई टैक्स छूट वापस ली जा सकती है।
- टैक्स छूट का फायदा तभी मिलेगा जब आपके पास जरूरी दस्तावेज हों, जैसे लोन स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन की रसीद वगैरह।
जरूरी डॉक्युमेंट्स
- बैंक या फाइनेंस कंपनी का लोन सैंक्शन लेटर
- इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
- प्रॉपर्टी से जुड़े ओनरशिप डॉक्युमेंट्स
- EMI पेमेंट का प्रूफ
- रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी की रसीदें
टैक्स छूट क्लेम करने का तरीका
- सबसे पहले यह जानें कि आप किस टैक्स सिस्टम में हैं।
- फिर बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लें।
- इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सही सेक्शन में जानकारी भरें।
- अगर जॉइंट लोन है, तो दोनों लोग अपनी-अपनी हिस्सेदारी के अनुसार छूट का दावा करें।
- सभी डॉक्युमेंट्स को संभालकर रखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी मांग सकता है।
होम लोन टैक्स छूट के फायदे
- टैक्स में अच्छी खासी बचत
- घर खरीदना थोड़ा आसान
- लोन का बोझ हल्का
- लंबे समय में फाइनेंशियल सिक्योरिटी
- पहली बार घर खरीदने वालों को ज्यादा फायदा
अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम में हैं, तो होम लोन आपके लिए डबल फायदा देने वाला सौदा हो सकता है। एक तरफ अपना घर, दूसरी तरफ टैक्स में बचत। लेकिन अगर आपने नया टैक्स सिस्टम चुना है, तो फिर छूट काफी सीमित हो जाती है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार करें।